बिल जमा करवाने के बाद भी काटा कनैक्शन, देना पड़ेगा 3000 रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Jun 26, 2017 - 09:18 AM (IST)

खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बिजली बिल जमा करवाने के बाद भी कम्पनी ने उपभोक्ता का विद्युत कनैक्शन काट दिया। मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई करते हुए बिजली कम्पनी पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह है मामला
महेंद्र पुत्र मिश्रीलाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम मोहना ने कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ अभियंता म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी अट्टू खास के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश किया था। उसने परिवाद में बताया कि कम्पनी ने नियमित बिल जमा करने के बाद भी कनैक्शन काट दिया। इससे व्यवसाय में नुक्सान हुआ है। महेंद्र ने कहा कि वह कृषि यंत्र बनाने का काम करता है। उसने व्यावसायिक कनैक्शन ले रखा था। वह बिल का नियमित भुगतान कर रहा था। इसके बावजूद कम्पनी कर्मचारियों ने 1 मार्च, 2017 को उसका कनैक्शन काट दिया। परेशान होकर उसने फोरम में परिवाद पेश किया।

क्या कहना है फोरम का
सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष इंद्रा सिंह, सदस्य माया राठौर व अंजलि जैन ने बिजली कम्पनी को आदेश देते हुए कहा कि परिवादी का विद्युत कनैक्शन तुरंत जोड़ा जाए। भविष्य में इस मामले को लेकर परिवादी का कनैक्शन नहीं काटा जाना चाहिए। कनैक्शन कटने से परिवादी को हुई मानसिक परेशानी के रूप में 2000 रुपए और परिवाद व्यय के 1000 रुपए का भुगतान एक माह में करें।


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