SKS लॉजिस्टिक्स मामलाः सेबी ने SKS शेयर ब्रोकर पर लगाया 22 लाख रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Jun 02, 2018 - 11:35 AM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एसकेएस लॉजिस्टिक्स के शेयरों में धोखाधड़ी वाले कारोबार तथा ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने के लिए शेयर ब्रोकर पी जे चौधरी पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने एसकेएस लॉजिस्टिक्स के शेयरों के कारोबार में अनियमितता और सेबी नियमों के कथित उल्लंघन की जांच की थी।

सेबी ने कहा कि चौधरी ने कुछ ग्राहकों के साथ मिलकर सर्कुलर ट्रेडिंग की और उन्होंने इस शेयर के लिए कृत्रिम रूप से मात्रा सृजित की। नियामक ने कहा कि चौधरी ने शेयर ब्रोकर के ईमानदारी और उचित तरीके से कारोबार के उच्च मापदंडों का पालन नहीं किया। इस तरह चौधरी ने धोखाधड़ी वाले और अनुचित व्यापार व्यवहार निरोधक (पीएफटीयूपी) नियमों का पालन नहीं किया। इसी के मद्देनजर सेबी ने चौधरी पर 22 लाख रुपए का जुर्माने लगाने का फैसला किया है। एक अन्य आदेश में सेबी ने दो इकाइयों अनुराग अग्रवाल और पक्ष डेवलपर्स पर बाजार नियामक के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए कुल 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने इन दोनों को स्ट्रिंलंग ग्रीन वुड्स लि. के शेयरों के अधिग्रहण की सार्वजनिक घोषणा करने को कहा था। 


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jyoti choudhary

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