ऑर्डर रिकॉर्ड और निगरानी नियमों में चूक, SMC Global Securities पर सेबी की कार्रवाई

punjabkesari.in Friday, Oct 02, 2026 - 04:01 PM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्राहकों के ऑर्डर देने से जुड़े रिकॉर्ड रखने और अधिकृत व्यक्ति की निगरानी के नियमों के पालन में चूक के मामले में दिल्ली स्थित एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आदेश जनवरी से सितंबर 2024 की अवधि के लिए 'शेयर ब्रोकर' की विशेष जांच के बाद आया। 

बाजार नियामक ने यह जांच बिना अनुमति के कारोबार किए जाने की शिकायतों और ग्राहकों के ऑर्डर देने की प्रक्रिया के संबंध में की। सेबी ने बृहस्पतिवार को पारित आदेश में कहा कि उसे पता चला कि एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने कुछ ग्राहकों के ऑर्डर दिए जाने से पहले के जरूरी रिकॉर्ड नहीं रखे थे और वह कई ऑर्डर से संबंधित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं करा सकी। बाजार नियामक ने अधिकृत व्यक्ति अमित लिल्हारे की निगरानी में भी खामियां पाईं।

इनमें 'कमीशन' प्राप्त करने वाले बैंक खातों की पर्याप्त निगरानी नहीं करना और ग्राहकों के भुगतान संबंधी अनुरोधों का सत्यापन नहीं करना शामिल है। आदेश के अनुसार, लिल्हारे से जुड़े 343 सक्रिय ग्राहकों में से 161 के खातों में तय भुगतान का एक ही तरीका पाया गया। जांच अवधि के दौरान इन ग्राहकों के 6.11 करोड़ रुपए के निवेश और 1.84 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान इसमें शामिल थे। 

इस तरह एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने 'शेयर ब्रोकर' संबंधी नियमों और बाजार के अन्य मानदंडों का उल्लंघन किया। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज सेबी में पंजीकृत 'शेयर ब्रोकर' है और बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स तथा एनसीडीईएक्स जैसे बाजारों की सदस्य है।  


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Content Writer

jyoti choudhary

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