क्रेडिट सुईस मामले में SC की SpiceJet को फटकार, कहा- नहीं किया पेमेंट तो भेज देंगे तिहाड़ जेल

punjabkesari.in Monday, Sep 11, 2023 - 06:13 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः क्रेडिट सुइस को भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइन के चेयरमैन अजय सिंह के खिलाफ सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह पर सख्ती बरतते हुए आदेश दिया कि 22 सितंबर तक वह क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) को पांच लाख डॉलर की किस्त का भुगतान कर दें। साथ ही उन्हें 10 लाख डॉलर की डिफॉल्ट अमाउंट का भी भुगतान करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर पेमेंट नहीं किया गया तो सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को हर सुनवाई पर अदालत में मौजूद रहने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा, ‘हमें अगले कठोर कदम की ओर बढ़ना होगा। अगर आप बंद कर देंगे तो हमें चिंता नहीं है। बहुत हो गया यह टाल-मटोल वाला कारोबार…आपको सहमति की शर्तों का पालन करना होगा। चाहे आप मर भी जाएं, हमें कोई चिंता नहीं है।’ यह बहुत ज्यादा हो गया है।’

एक कोर्ट फाइलिंग से पता चलता है कि इस साल मार्च में क्रेडिट सुइस ने अदालत के आदेशों की ‘जानबूझकर अवमानना’ करने के लिए और दोनों पक्षों बीच समझौते के अनुसार कई मिलियन डॉलर का बकाया भुगतान करने में विफलता पर अजय सिंह और स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बता दें कि यह सिलसिला 2015 से ही चल रहा है। 2015 से ही क्रेडिट सुइस और स्पाइसजेट लगभग 24 मिलियन डॉलर के अवैतनिक बकाया के क्रेडिट सुइस के दावे पर कानूनी विवाद में लगे हुए हैं, जिसके कारण मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एयरलाइन को 2021 में बंद कर दिया जाए। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने समापन को निलंबित कर दिया और दोनों पक्षों को आपस में मिलकर मामला सुलझाने की अनुमति दे दी।

अगस्त 2022 में, दोनों पक्ष विवाद को सुलझाने के लिए सहमत भी हो गए लेकिन मार्च में, एयरलाइन ने कहा कि जो दोनों पक्षों में समझौता हुआ था उन शर्तों के अनुसार स्पाइसजेट बकाया भुगतान करने में भी विफल रही और इसके बाद क्रेडिट सुइस ने सिंह के खिलाफ अवमानना ​​​​मामला दायर किया।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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