Big change in banking rules: अब 10 साल का बच्चा भी बन सकता है खुद का बैंक मैनेजर! RBI का बड़ा फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Apr 22, 2025 - 10:41 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 10 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को बिना किसी अभिभावक की मदद के अपना बैंक अकाउंट खोलने और चलाने की अनुमति दे दी है। पहले तक यह सुविधा सिर्फ माता-पिता या गार्जियन की निगरानी में मिलती थी लेकिन अब बच्चे खुद ही सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकेंगे और उसे ऑपरेट भी कर सकेंगे। 1 जुलाई 2025 से यह नया नियम देश के सभी बैंकों में लागू हो जाएगा।

RBI ने सोमवार को सभी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को सर्कुलर जारी कर ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि किसी भी उम्र का बच्चा अपने पेरंट्स या गार्जियन के ज़रिए अकाउंट खोल सकता है लेकिन अगर उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, तो वो खुद भी यह कर सकता है। वह अपनी मां को भी गार्जियन बनाकर अकाउंट खुलवा सकता है।

नए नियमों की मुख्य बातें

  • 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे अब स्वतंत्र रूप से सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं और खुद ही उसे ऑपरेट कर सकते हैं।
  • हर बैंक अपने अनुसार तय करेगा कि बच्चे अकाउंट में कितनी रकम जमा कर सकते हैं और कितनी राशि निकाल सकते हैं- ये सब बैंक की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी पर आधारित होगा।
  • जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो बैंक को उससे नए सिग्नेचर और अकाउंट ऑपरेट करने से जुड़ी जानकारी दोबारा लेनी होगी।
  • इंटरनेट बैंकिंग, ATM/Debit कार्ड, चेकबुक जैसी सुविधाएं देना या न देना- यह भी बैंक अपने नीति और ग्राहक प्रोफाइल के अनुसार तय करेंगे।

जरूरी बातें....

  • बच्चों के खाते की KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • वयस्क होने पर नए हस्ताक्षर और निर्देश बैंक में दर्ज कराना होगा।
  • खाता हमेशा सक्रिय रहे, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंक और ग्राहक दोनों की होगी।

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Content Writer

jyoti choudhary

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