नियमों का पालन नहीं करने पर RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, May 30, 2020 - 03:26 PM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सिटी बैंक पर चार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने यह जुर्माना करंट अकाउंट खोलते समय नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिॆफिकेट (एनओसी) के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया है। इसके अलावा एनओसी की शर्तों और रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। इससे पहले आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर सिटी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

कई बैंकों पर लगा जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग मामलों में नियमों की अनदेखी के कारण बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़, कर्नाटका बैंक पर 1.2 करोड़, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर 30 लाख, TJSB सहकारी बैंक पर 45 लाख और नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख का जुर्माना लगाया है।

HDFC पर एक करोड़ का जुर्माना
इससे पहले 29 जनवरी को आरबीआई ने HDFC बैंक पर एक करोड़ का जुर्माना KYC नियमों को लेकर लगाया था।

सेबी ने 48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया
उधर, बाजार नियामक सेबी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) और 14 व्यक्तियों पर 48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डीएचएफएल की ओर से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करते समय बाजार की शर्तों का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं गैलेंट इस्पात लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग के दौरान फ्रॉड करने के आरोप में सेबी ने 14 व्यक्तियों पर 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन सभी लोगों ने अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 के बीच शेयर ट्रेडिंग में फ्रॉड किया था।


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jyoti choudhary

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