नौकरी बदलने पर खुद ट्रांसफर हो जाएगा अापका PF

punjabkesari.in Saturday, Sep 23, 2017 - 01:22 PM (IST)

नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के अंशधारकों को नौकरी बदलने पर अब फार्म-13 का उपयोग कर अलग से ई.पी.एफ. स्थानांतरण दावा फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यह अब ऑटोमैटिक ही ट्रांसफर हो जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई कंपनी से जुड़ने के साथ ही कर्मचारी नए कंपोजिट एफ-11 फार्म में अपने पूर्व ई.पी.एफ. खाता का ब्योरा दे सकते हैं। उसने कहा कि पुराना एफ-11 फार्म में ई.पी.एफ. खाता का ब्योरा देने के साथ कोष स्वत: नए ई.पी.एफ. खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अभी नौकरी बदलने पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर ई.पी.एफ. ट्रांसफर के लिए फॉर्म-13 भरना होता है। ई.पी.एफ.ओ. ने यह भी फैसला किया है कि नया डिक्लेयरेशन फॉर्म (F-11) ऑटो ट्रांसफर के सभी मामले में फॉर्म-13 की जगह लेगा।       


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