दी गलत रिपोर्ट, अब पैथ लैब देगी 40,600 रुपए हर्जाना

punjabkesari.in Monday, Feb 05, 2018 - 09:39 AM (IST)

सीकरः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने शहर में बिना पैथोलॉजिस्ट के लैब संचालन और गलत जांच रिपोर्ट दिए जाने को गंभीर माना है। पैथोलॉजिस्ट के काऊंटर सिग्नेचर न होने के लिए भी दोषी मानकर पैथ लैब को दंडित किया है। उपभोक्ता फोरम ने लैब संचालक को वसूली गई फीस, मानसिक संताप और परिवाद व्यय सहित 40,600 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
दिनवा निवासी ओमप्रकाश जांगिड़ ने बताया कि उसने शहर में निजी पैथोलॉजी सैंटर में खून की जांच करवाई। उसने बताया कि उसे खून की गलत जांच रिपोर्ट दी गई। लैब में जांच टैक्नीशियन द्वारा की जाती है मगर वहां पैथोलॉजिस्ट नहीं था इसलिए जांच रिपोर्ट गलत आने की संभावना रहती है। साथ ही उसने स्वास्थ्य के साथ पैथ लैब द्वारा किए खिलवाड़ एवं सेवा में न्यूनता के कारण मंच से जांच रिपोर्ट की फीस, मानसिक संताप एवं मुकद्दमा खर्चा दिलाने की प्रार्थना की।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल और सदस्य डा. प्रदीप जोशी ने माना कि उक्त पैथ लैब बिना पैथोलॉजिस्ट के चलाई जा रही थी जबकि पैथ लैब संचालन के लिए अधिकृत पैथोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। फोरम ने फैसले में बताया कि लैब द्वारा परिवादी के खून की जांच कर सही रिपोर्ट नहीं दी गई, जो सेवा में न्यूनता है। रिपोर्ट पर पैथोलॉजिस्ट के काऊंटर सिग्नेचर न होना नियम विरुद्ध है इसलिए जांच रिपोर्ट के लिए गए 600 रुपए, मानसिक संताप के 30,000 रुपए व परिवाद व्यय 10,000 रुपए परिवादी को देने के आदेश दिए। 
 


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