8 साल बाद भी नहीं मिला अपार्टमैंट, Unitech को 41,15,320 रुपए लौटाने का आदेश

punjabkesari.in Monday, Oct 02, 2017 - 08:51 AM (IST)

नई दिल्ली: शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनीटैक लिमिटेड को एक खरीदार के 41 लाख रुपए से अधिक की राशि वापस करने का आदेश देते हुए कहा कि रियल्टर अनुचित कारोबार में शामिल था। खरीदार ने कंपनी की एक परियोजना में एक अपार्टमैंट खरीदा था।

क्या है मामला
हरियाणा निवासी डी.के. माथुर ने वर्ष 2006 में 41 लाख रुपए दिए थे और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आवासीय परियोजना यूनीटैक होरिजोन में एक अपार्टमैंट बुक किया था। माथुर को वर्ष 2008 के अंत में अपार्टमैंट का कब्जा देने का वायदा किया गया था लेकिन कंपनी उसे कब्जा देने में नाकाम रही। इस पर उन्होंने शीर्ष उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।

क्या कहा फोरम ने
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने कंपनी को डी.के. माथुर को 41,15,320 रुपए वापस करने का आदेश देते हुए कहा, ‘‘जिस व्यक्ति को अपार्टमैंट आबंटित किया गया है, उसे अनिश्चितकाल तक कब्जा देने के लिए इंतजार नहीं करवाया जा सकता।’’ आयोग के पीठासीन सदस्य अजित भरिहोक के नेतृत्व वाली पीठ ने माथुर को मुकद्दमे के खर्च के तौर पर 10,000 रुपए देने के लिए भी कहा। आयोग ने यह भी कहा कि कंपनी अपार्टमैंट का कब्जा सौंपने की स्थिति में नहीं है। पीठ ने कहा कि कंपनी अपार्टमैंट का कब्जा देने के वायदे के 8 साल बाद भी उसका कब्जा देने में नाकाम रही।


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