नहीं मिला पॉलिसी क्लेम, LIC करेगी पैसो का भुगतान

punjabkesari.in Tuesday, Oct 10, 2017 - 09:24 AM (IST)

गोपेश्वर: जिला उपभोक्ता फोरम ने पॉलिसी क्लेम के एक मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) को उपभोक्ता को 5 लाख रुपए की बीमा राशि के भुगतान के आदेश दिए हैं। साथ ही 20 हजार रुपए मानसिक, आॢथक क्षति और 5000 रुपए वाद व्यय के रूप में भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला
यह मामला वर्ष 2011 का है। शोभा रावत पत्नी स्वर्गीय कमल सिंह रावत के अनुसार उसके पति ने 28 जून, 2011 को एल.आई.सी. से अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपए की 2 बीमा पॉलिसियां ली थीं। इसके लिए उसने 2 किस्तों में 12,010 रुपए की धनराशि जमा करवाई। बीमा पॉलिसी में कमल सिंह ने अपनी पुत्रियों पिंकी और रिंकी को नामित किया था। 16 जून, 2012 को कमल सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद परिवादी ने जब पॉलिसी क्लेम किया तो एल.आई.सी. ने इसे अस्वीकार कर दिया। मृतक की पत्नी ने मामले में उपभोक्ता फोरम में पॉलिसी क्लेम के लिए गुहार लगाई।

यह हुआ फैसला
जिला जज एवं अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम प्रदीप पंत, सदस्य क्रांति भट्ट और रैजा चौधरी ने साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर हुई बहस को सुनने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम को नामित बेटियों को 5 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ ही 6 प्रतिशत ब्याज, 20 हजार रुपए मानसिक-आर्थिक क्षति और 5000 रुपए की धनराशि वाद व्यय के रूप में 45 दिन के भीतर भुगतान करने का निर्णय सुनाया।  


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