नहीं दिया क्लेम, अब कम्पनी ब्याज सहित देगी राशि

punjabkesari.in Wednesday, Jan 03, 2018 - 10:28 AM (IST)

रुद्रपुर : एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार को बीमा कम्पनी को क्लेम देने में आना-कानी करना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने अढ़ाई साल पहले के मामले में फैसला सुनाते हुए बीमा कम्पनी को बीमा धनराशि, वाद व्यय, मानसिक उत्पीडऩ की धनराशि केस दायर करने की तिथि से 7 प्रतिशत वाॢषक ब्याज के साथ भुगतान के आदेश दिए हैं। कम्पनी को एक महीने के भीतर धनराशि का भुगतान करना होगा।

क्या है मामला
मोहल्ला कटोराताल काशीपुर निवासी मिथिलेश कम्बोज ने बताया कि उसके पति प्रमोद कुमार का देहांत हो गया था। उसके पति ने एच.डी.एफ.सी. स्टैंडर्ड लाइफ  इंश्योरैंस कम्पनी से बीमा करवाया था। बीमा पॉलिसी लेने के एक महीने के भीतर उसके पति की मौत हो गई थी। जब उसने बीमा कम्पनी में क्लेम के लिए आवेदन किया तो कम्पनी ने पति द्वारा संबंधित तथ्य छुपाने का कारण गिनाकर क्लेम की राशि देने से इन्कार कर दिया। उसने 24 जुलाई, 2015 को उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया।

यह कहा फोरम ने
साल के पहले दिन सोमवार को फोरम के अध्यक्ष आर.डी. पालीवाल, सदस्य सबाहत हुसैन खान, नरेश कुमारी छाबड़ा की बैंच ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद एच.डी.एफ.सी. इंश्योरैंस कम्पनी के खिलाफ  फैसला सुनाया। बैंच ने कम्पनी को मिथिलेश कम्बोज को पॉलिसी में उल्लेखित बीमा धनराशि 10 लाख रुपए, मानसिक उत्पीडऩ के लिए 1 लाख और वाद व्यय 5000 रुपए वाद दायर की तिथि से भुगतान तिथि तक 7 प्रतिशत साधारण वाॢषक ब्याज सहित चुकता करने के आदेश दिए हैं। बैंच ने कहा कि बिना ठोस कारण बीमा कम्पनी वादी को क्लेम देने से इन्कार नहीं कर सकती। 


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