चोरी हुए ट्रैक्टर का नहीं दिया क्लेम, बीमा कंपनी को जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Oct 06, 2017 - 11:25 AM (IST)

हमीरपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने चोरी हुए ट्रैक्टर का बीमा क्लेम न देने पर मैग्मा इंश्योरैंस कंपनी के प्रबंधक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही बीमा क्लेम 3.66 लाख रुपए की धनराशि 2 माह के अंदर अदा करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है मामला
रमेड़ी मोहल्ला निवासी प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र राजेंद्र कुमार ने 15 जुलाई, 2016 को प्रबंधक मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इंश्योरैंस कंपनी आर्यनगर कानपुर व प्रबंधक मैग्मा पार्क स्ट्रीट कोलकाता के खिलाफ  वाद दायर किया जिसमें वादी के अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह ने कहा कि वादी ने मौदहा कस्बे के श्री राम मशीनरी से ट्रैक्टर खरीदा था। उसका बीमा भी करवाया गया था जिसकी पॉलिसी 25 नवम्बर, 2013 से 24 नवम्बर, 2014 तक वैध थी। बताया जाता है कि इसी दौरान वादी का ट्रैक्टर 3 मार्च, 2014 को चोरी हो गया। वादी ने इसके खोने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जिसके बाद वादी ने सभी अभिलेख बीमा कार्यालय को दिए लेकिन बीमा कंपनी ने बीमा क्लेम की पत्रावली का निस्तारण नहीं किया जो उपभोक्ता के साथ सेवा में कमी के अंतर्गत आता है। 

क्या कहा फोरम ने
मामले की सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष संतोष कुमार विश्वकर्मा व सदस्या हुमैरा फात्मा ने मैग्मा जनरल इंश्योरैंस कंपनी के प्रबंधक को बीमा क्लेम की 3.66 लाख रुपए की धनराशि 2 माह के अंदर अदा करने के आदेश दिए। साथ ही मुकद्दमा खर्च व शारीरिक कष्ट के 10,000 रुपए भी अदा करने को कहा है।


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