CONSUMER FORUM: नहीं दिया महिला किसान की मौत के बाद क्लेम, अब कंपनी देगी हर्जाना

punjabkesari.in Monday, Jul 02, 2018 - 11:45 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः महिला किसान की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसके पति व पुत्र को बीमा क्लेम के भुगतान में विलंब करने की वजह से उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम की राशि व 8 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।

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क्या है मामला
हर्रैया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 गांधी नगर निवासी आलोक कुमार सिंह ने अपने पिता राकेश कुमार सिंह के साथ उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता के अनुसार सुमन सिंह के नाम ग्राम थान्हाखास में कई बीघे जमीन है। वह परिवार के मुखिया की तरह परिवार की देखभाल कर रहीं थीं। 5 अक्टूबर 2016 को सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। प्रदेश सरकार की किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत वह बीमित थीं और उनके परिजनों को उसका लाभ मिलना चाहिए था लेकिन बीमा कंपनी नैशनल इंश्योरैंस ने सुमन सिंह को परिवार का मुखिया मानने से इंकार कर दिया। बीमा कंपनी ने कहा कि उनके पति राकेश सिंह जीवित हैं और वही परिवार के मुखिया हैं जिसके चलते महिला किसान की मौत के बाद बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। इसके बाद पीड़ित परिवार ने उपभोक्ता फोरम मेें इंसाफ के लिए याचिका दाखिल कर दी।

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यह कहा फोरम ने
दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने माना कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया है उसके अनुसार किसी भी महिला अथवा पुरुष के नाम उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष से 70 के बीच होनी चाहिए तथा दुर्घटना में दिवंगत की आय 75 हजार रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार सुमन सिंह तीनों श्रेणी में आती हैं। समस्त अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामदरश, सदस्य महादेव प्रसाद दूबे ने इंशोरेंस कंपनी को 8 हजार रुपए हर्जाने के साथ किसान बीमा दुर्घटना राशि के भुगतान का आदेश दिया है।

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