नहीं की एयर कंडीशन की मुरम्मत, अब सैमसंग देगी हर्जाना
punjabkesari.in Saturday, May 05, 2018 - 03:44 AM (IST)
तरनतारन/गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम तरनतारन ने एक याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुए सैमसंग इंडिया इलैक्ट्रॉनिक्स गुरुग्राम तथा ए.बी. कूल प्वाइंट सर्विस सैंटर तरनतारन को आदेश दिया कि वह याचिकाकत्र्ता के सैमसंग इनवर्टर एयर कंडीशन (ए.सी.) की 15 दिन में निशुल्क मुरम्मत करके दे तथा उसे 10,000 रुपए हर्जाना 30 दिन में अदा करे।
क्या है मामला
याचिकाकत्र्ता प्रितपाल सिंह पुत्र हरबंस सिंह निवासी तरनतारन ने फोरम समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया था कि उसने 15 अगस्त 2015 को हरजीत सिंह एंड कम्पनी तरनतारन से 51000 रुपए का सैमसंग इनवर्टर ए.सी. खरीदा था। इसकी एक साल की गारंटी थी जबकि कम्प्रैशर की 10 साल तथा कन्डंसर की 5 साल की गारंटी थी। इस तरह एक साल में 3 फ्री सर्विस भी थीं।
जुलाई 2016 के दूसरे सप्ताह जब दूसरी फ्री सर्विस करने के लिए कम्पनी का अधिकृत इंजीनियर आया तो सर्विस करते समय उससे एयर कंडीशन का कोई अंदरूनी पार्ट टूट गया। जिस पर इंजीनियर ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है परंतु उसी रात जब ए.सी. चलाया गया तो उसने ठीक ढंग से काम नहीं किया। इस संबंधी सर्विस सैंटर पर शिकायत दर्ज करवाने पर 15 जुलाई 2016 को फिर एक अन्य इंजीनियर आया तथा उसने भी कहा कि मशीन का कोई पार्ट टूट गया है तथा जल्द ही शिकायत दूर की जाएगी परंतु कम्पनी द्वारा ए.सी. ठीक करवाने की बजाय शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया।
यह कहा फोरम ने
फोरम तरनतारन के प्रधान नवीन पुरी ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि एयर कंडीशन को जो नुक्सान हुआ है वह कम्पनी के इंजीनियर से गारंटी समय के बीच हुआ। फोरम ने आदेश दिया कि ए.सी. निर्माण करने वाली कम्पनी तथा सर्विस सैंटर अकेले या दोनों मिलकर याचिकाकत्र्ता के इनवर्टर ए.सी. को 15 दिन में ठीक करें या नया दें। साथ में याचिकाकत्र्ता को जो परेशानी का सामना करना पड़ा उसके लिए 10,000 रुपए हर्जाना राशि 30 दिन में अदा करे। यदि आदेश का पालन निर्धारित समय में नहीं होती तो पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी।