1 सितंबर से लागू हो जाएंगे नए ट्रैफिक नियम, उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Aug 29, 2019 - 12:02 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा सजा होगी और जुर्माना भी ज्यादा लगेगा। केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के 63 उपबंधों को लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह सभी 63 उपबंध यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने संबंधी हैं। यह नए उपबंध 1 सितंबर 2019 से लागू हो जाएंगे।
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बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5000 का जुर्माना
मंत्रालय के बयान के अनुसार, नए उपबंध जुर्माना, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आदि से संबंधी है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई बिना लाइसेंस गैर अधिकृत वाहन चलाता पकड़ा जाता है तो उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी यह जुर्माना राशि 1 हजार रुपए है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर भी 500 की बजाए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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जानें नए नियम

  • नए नियम के तहत दोपहिया वाहनों में ओवरलोडिंग पर पहले के 100 रुपए के मुकाबले अब 30 गुना यानी 3 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। 
  • इसी प्रकार हिट एंड रन के मामले में मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से दो लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। फिलहाल महज 25,000 रुपए का ही प्रावधान है। 
  • नशे में गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माने को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है।
  • खतरनाक ड्राइविंग पर जुर्माना भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। 
  • चार पहिया वाहन चालक बिना सीट बैल्ट पहने गाड़ी चलाते हैं तो 100 रुपए की बजाय 1,000 रुपए देना होगा।
  • तय सीमा से अधिक स्पीड से चलाने पर 400 रुपए के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। 
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। फिलहाल यह 
  • महज 1,000 रुपया हैं। कुछ मामलों में सरकार ने ड्राइविंग लाइसैंस रद्द करने और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक का प्रावधान रखा है। 
  • किसी किशोर के ड्राइविंग के दौरान सड़क पर कोई अपराध या हादसा होने पर गाड़ी मालिक या अभिभावक को दोषी माना जाएगा। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा।

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