फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए SC में योजना सौंपेगी जयप्रकाश एसोसिएट्स
punjabkesari.in Saturday, Jun 16, 2018 - 10:38 AM (IST)
नई दिल्लीः संकट में फंसी जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स अपने फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा के बारे में एक उचित योजना जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को आज की तारीख तक रजिस्ट्री में 1,000 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले कंपनी अदालत की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपए जमा करा चुकी है। यह 1,000 करोड़ रुपए इसके अतिरिक्त हैं।
जेपी समूह के एक सूत्र ने कहा, ‘‘कंपनी सुप्रीम कोर्ट में एक उचित व्यवस्था सौंपने जा रही है। यह कदम फ्लैट खरीदारों के हित में निर्देश के लिए उठाया जा रहा है।’’ इससे पहले 16 मई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह राशि जमा कराने पर जयप्रकाश एसोसिएट्स की कर्ज के बोझ से दबी अनुषंगी जेपी इन्फ्राटेक लि मिटेड के खिलाफ परिसमापन की प्रक्रिया रुकी रहेगी। जयप्रकाश एसोसिएट्स कहती रही है कि उसे जेपी इन्फ्राटेक के पुनरोद्धार की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इसका परिसमापन न तो ऋणदाताओं के हित में है , न ही घर के खरीदारों के हित में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 15 जून तक कंपनी यदि यह राशि जमा नहीं करा पाती है तो जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ सांविधिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आवासीय परियोजनाओं में उल्लेखनीय देरी के मद्देनजर जेपी इन्फ्राटेक के फ्लैट खरीदार सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस याचिका में कहा गया है कि फ्लैट खरीदारों की परेशानी उस समय और बढ़ गई जबकि पिछले साल 10 अगस्त को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आईडीबीआई बैंक की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें 526 करोड़ रुपए की ऋण चूक के लिए जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की अपील की गई है। इसके बाद एनसीएलटी ने अनुज जैन को कंपनी के कारोबार के प्रबंधन के लिए अंतरिम निपटान पेशेवर नियुक्त किया। बाद में आईआरपी ने जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए इच्छुक पक्षों से बोलियां मांगी।