बीमा कंपनी ने नहीं दिया मैडीकल का पूरा बिल, अब देगी हर्जाना

punjabkesari.in Wednesday, Nov 29, 2017 - 10:26 AM (IST)

नवांशहर: पीड़ित को जनरल इंश्योरैंस कंपनी की हैल्थ बीमा पॉलिसी के तहत मैडीकल बिल का पूरा भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता फोरम ने उसे हर्जाना व बाकी का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला
नवांशहर के कस्बा राहों निवासी दविन्द्र सिंह पुत्र मोहन लाल ने फोरम को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसने कोलामैडलम एम.एस. जनरल इंश्योरैंस कंपनी से वाहन लोन लिया था। उक्त इन्वैस्टमैंट एंड फाइनैंस कंपनी के एजैंट ने 3348 रुपए की प्रीमियम राशि लेकर उसका 75,000 रुपए का फैमिली फ्लोटर टाइप हैल्थ बीमा करके उसे कंपनी का कार्ड जारी कर दिया। उसने बताया कि वह शारीरिक कमजोरी के चलते नवांशहर के राजा अस्पताल में जनरल जांच के लिए गया था।

अस्पताल ने उसे दाखिल करके कैशलैस हैल्थ इंश्योरैंस पॉलिसी के तहत कंपनी को अस्पताल के उपचार की फीस 26,000 रुपए संबंधी ई-मेल भेजा, जिस पर कंपनी ने 10,000 रुपए की अप्रूवल देकर उपचार शुरू करने की अनुमति दे दी।शिकायतकर्त्ता ने बताया कि 4 दिन अस्पताल में उपचाराधीन रहने के बाद अस्पताल ने डिस्चार्ज करने से पूर्व फाइनल डिस्चार्ज बिल कंपनी को मेल कर दिया परन्तु बीमा कंपनी ने उपचार उनकी बीमा पॉलिसी में कवर नहीं है, का कारण देते हुए अस्पताल की अदायगी करने से मना कर दिया। शिकायतकत्र्ता ने बताया कि अस्पताल में बकाया 17,882 रुपए के बिल का भुगतान करने के उपरांत ही उसे डिस्चार्ज किया गया।

क्या कहना है फोरम का 
उक्त शिकायत के आधार पर फोरम के प्रधान करनैल सिंह तथा ज्यूरी सदस्य कंवलजीत सिंह द्वारा बीमा कंपनी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद कंपनी ने अपना पक्ष मजबूती के साथ फोरम के पास रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने बीमा कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित 17,882 रुपए की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए। फोरम ने कंपनी को 7000 रुपए अलग से हर्जाना देने के 
भी आदेश दिए। 


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