Taxpayers को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चेतावनी, नहीं दी यह जानकारी तो लगेगा 10 लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Nov 18, 2024 - 10:35 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार को टैक्सपेयर्स को आगाह किया है कि यदि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशी स्रोत से अर्जित आय का खुलासा नहीं किया गया तो 'काला धन' कानून के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग ने हाल ही में एक कंप्लायंस और अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है, जिसके अंतर्गत टैक्सपेयर्स को यह जानकारी देने के लिए पब्लिक एडवाइजरी जारी की गई है कि वे असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपने ITR में ऐसी जानकारी दर्ज करें।

क्या-क्या जानकारी देनी होगी?

  • परामर्श में कहा गया है कि विदेशी संपत्ति में निम्नलिखित शामिल हैं: 
  • विदेश में बैंक खाते
  • नकद मूल्य बीमा अनुबंध
  • विदेशी इक्विटी या ऋण में हित
  • ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी है, विदेश में रखी कोई अचल संपत्ति, अभिरक्षक खाते, इक्विटी या ऋण हित, और हस्ताक्षर प्राधिकारी वाले खाते।

कौन होंगे इसके अंतर्गत? 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि जिन टैक्सपेयर्स की विदेशी संपत्ति या विदेशी स्रोत से आय है, उन्हें आईटीआर में विदेशी संपत्ति (FA) या विदेशी स्रोत से आय (FSI) की जानकारी को अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। यह नियम उन पर भी लागू होता है जिनकी आय कर योग्य सीमा से कम है या जिन्होंने विदेश में संपत्ति प्रकट स्रोतों से अर्जित की है।

देरी या संशोधन की अंतिम तिथि सीबीडीटी ने बताया कि ऐसे टैक्सपेयर्स जो पहले ही असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल कर चुके हैं, उन्हें जानकारी के लिए एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट को यह जानकारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत मिली है, जिसमें पता चला है कि कई टैक्सपेयर्स विदेशी खाते, संपत्ति या विदेशी स्रोत से आय प्राप्त कर चुके हैं। देर से एवं संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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