ITR दाखिल करने की यह डेडलाइन चूके तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Dec 07, 2024 - 05:01 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः जिन टैक्सपेयर्स ने अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तिथि को चूक गए हैं, उनके पास आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है, जिस पर 5,000 रुपए का विलंब शुल्क देना होगा। इनकम टैक्स की धारा 139(1) के तहत तय तारीख के बाद भरे गए रिटर्न को विलंबित रिटर्न कहा जाता है। हालांकि, विलंबित रिटर्न पर धारा 234F के तहत देरी से दाखिल करने पर शुल्क लगता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 थी। यह उन करदाताओं के लिए था, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना पड़ता है। आइए जानते हैं कि लेट रिटर्न भरने पर किसको कितना जुर्माना देना पड़ता है।

31 दिसंबर तक जरूर फाइल कर दें रिटर्न 

आयकर विभाग के अनुसार, धारा 234F के अनुसार, धारा 139(1) के तहत नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपए की देरी से फाइलिंग फीस चुकाना होता है। हालांकि, अगर व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो भुगतान की जाने वाली देरी से फाइलिंग फीस की राशि 1,000 रुपए होगी। अगर टैक्सपेयर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की 31 दिसंबर की समयसीमा चूक जाते हैं, तो जुर्माना राशि बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगी, बशर्ते वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक हो।

इस तरह भरें अपना रिटर्न 

  • अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो विलंबित ITR दाखिल करने के लिए सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन का इस्तेमाल कर लॉगिन करें। 
  • इसके बाद अपनी आय के स्रोतों के अनुसार उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें।
  • फिर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकलन वर्ष 2024-25 चुनें। 
  • विवरण भरें: अपनी आय, टैक्स छूट और कर देयता का विवरण भरें। ब्याज और जुर्माना सहित किसी भी बकाया कर का भुगतान करें।
  • रिटर्न जमा करें: आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या भौतिक सत्यापन के माध्यम से रिटर्न सत्यापित करें।

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Content Writer

jyoti choudhary

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