रिटर्न फाइल करने जा रहे है, तो न करें भूल कर भी ये गलतियां

punjabkesari.in Friday, Jul 28, 2017 - 07:03 PM (IST)

नई दिल्लीः 31 जुलाई आने में बस 2 दिन बाकी हैं और आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इस साल से 31 जुलाई से पहले रिटर्न भरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईटी रिटर्न का सिस्टम सख्त करते हुए समय से रिटर्न फाइल न करने वालों को पेनल्टी देने का नियम लागू कर दिया है। आयकर रिटर्न की पहले के सिस्टम में अगर किसी ने अपने सभी टैक्स चुकाएं हैं तो वो पिछले 2 साल का रिटर्न बिना किसी बाधा के भर सकता था। टैक्सपेयर्स को ये ही नहीं पता होता कि उन्हें कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना है. जान लें कि यदि आपकी आय सिर्फ सैलरी से है तो फिर आई.टी.आर. 1 यानी सहज फॉर्म ही भरें. प्रोपराइटरी बिजनस चलाने वालों के लिए आईटीआर फॉर्म 3 या 4 है।
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 इन बातों का रखे ध्यान
- ITR फाइल करने से पहले अपने लिए सही फॉर्म सेलेक्ट करना बहुत अहम है। अगर आपने गलत ITR फॉर्म के जरिए रिटर्न फाइल किया तो आपके रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देकर सही फॉर्म का यूज करते हुए रिवाज्ड रिटर्न फाइल करने को कहेगा।
- आपको ITR फाइल करते समय फाइनेंशियल ईयर में होने वाली सभी इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट करना चाहिए। आम तौर पर लोग अन्य स्रोत से इनकम के तहत सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट से मिले इंटरेस्ट को रिपोर्ट भरना भूल जाते हैं।
- अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में जॉब बदली है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए मौजूदा जॉब के साथ पिछली जॉब की इनकम भी रिपोर्ट करनी होगी। अगर आप पिछली जॉब की इनकम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह कमी आपके टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 और फॉर्म 26एएस में दिखेगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आ सकता है।
-अब आपको ITR फाइल करते समय सभी बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी जो संबंधित फाइनेंशियल ईयर में आपके नाम पर थे। इससे पहले आपको सिर्फ एक बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती थी जिसमें आप इनकम टैकस रिफंड लेना चाहते हैं। लेकिन अब आपको डॉरमैंट यानी निष्क्रिय अकाउंट को छोड़कर सभी अकाउंट की जानकारी देनी है। 
 


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