अब गारंटी पीरियड से पहले वाशिंग मशीन हुई खराब तो कम्पनी देगी जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Jan 12, 2020 - 11:11 AM (IST)

बिजनेस डेस्क: जिला उपभोक्ता फोरम ने गारंटी पीरियड से पहले वाशिंग मशीन खराब होने पर इलैक्ट्रॉनिक कम्पनी को 29,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है।

 

क्या है मामला 
शिकायतकर्ता कन्हैयालाल माली ने निजी इलैक्ट्रॉनिक कम्पनी से वाशिंग मशीन खरीदी थी जिसकी एक साल गारंटी व 9 साल की वारंटी बताई गई थी लेकिन कुछ समय बाद ही वाशिंग मशीन खराब हो गई। इस पर प्रार्थी ने निजी कम्पनी से शिकायत की और टैक्नीशियन भेजने का कहा लेकिन काफी समय तक वह नहीं आया। इसके बाद कस्टमर केयर में इसकी शिकायत की गई। जिस पर टैक्नीशियन ने मशीन सही न होने का हवाला देते हुए सिरोही स्थित केयर सैंटर में रखवा दी लेकिन गारंटी अवधि में होने के बाद भी नई मशीन उपलब्ध नहीं कराई। कम्पनी ने नई मशीन न देकर मशीन की राशि की 50 प्रतिशत रकम रिप्लेस के लिए प्रस्ताव रखा। इस पर प्रार्थी ने उपभोक्ता संरक्षण मंच में परिवाद पेश किया। 

 

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पृथ्वीराज शर्मा, सदस्य रोहित खत्री व उज्जवल सांखला ने दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए इसे सेवा में कमी का मामला बताते हुए जावाल इलैक्ट्रॉनिक्स, जावाल व सैमसंग इंडिया इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि. जयपुर को एक माह में वाशिंग मशीन की राशि 19,000 रुपए, मानसिक संताप के 5,000 एवं वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपए देने के आदेश दिए हैं।
 


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vasudha

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