कम प्लेटलैट्स में ऑप्रेशन करने से मरीज की मौत, अब अस्पताल देगा 6 लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Jun 16, 2019 - 01:00 PM (IST)

नई दिल्लीः बेहद कम प्लेटलैट्स होने के बावजूद ऑप्रेशन करने के कारण मरीज की मौत हो गई। उपभोक्ता फोरम के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह बतौर मुआवजा मृतक के परिजन को 6 लाख रुपए भुगतान करे।

क्या है मामला 
15 वर्षीय संजय कुमार को बुखार और पेट दर्द के कारण उसके माता-पिता ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टैस्ट और दवाइयां लिखीं तथा बाद में रिपोर्ट देखने के बाद उसे स्पैशलिस्ट के पास भेज दिया। उसे पटना के एक अस्पताल में 11 नवम्बर 1995 को भर्ती कराया गया। वहां रिपोर्ट देखने पर पता चला कि संजय का प्लेटलैट्स 35,000 पर है। इस दौरान उसे 2 यूनिट खून चढ़ाया गया और फिर उसका ऑप्रेशन किया गया। उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी। बाद में उसकी बिगड़ती स्थिति पर उसे पी.एम.सी.ए.एच. में भर्ती कराया गया लेकिन 16 नवम्बर को उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने इंसाफ के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

राज्य उपभोक्ता अदालत ने अस्पताल को 4 लाख व ऑप्रेशन करने वाले डॉक्टर को 2 लाख रुपए याचिकाकर्ता को मुआवजा देने के आदेश दिए। इस फैसले को डॉक्टर ने दिल्ली स्थित नैशनल कंज्यूमर फोरम में चुनौती दी। नैशनल कंज्यूमर फोरम ने कहा कि इस मामले में डॉक्टर की लापरवाही थोड़ी-सी है और उन्हें मुआवजा देने से मुक्त कर दिया। मामले में नैशनल कंज्यूमर फोरम 

यह कहा अदालत ने
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के साक्ष्य नहीं हैं कि बेहद कम प्लेटलैट्स के बावजूद सर्जरी ही आखिरी उपाय था। जहां तक मुआवजे का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है कि अस्पताल इस मामले में पीड़ित याचिकाकर्ता को कुल 6 लाख रुपए मुआवजे का भुगतान करे।


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jyoti choudhary

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