हाईकोर्ट ने ताज मानसिंह होटल की नीलामी पर आदेश सुरक्षित रखा

punjabkesari.in Saturday, May 05, 2018 - 09:43 AM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। आईएचसीएल ने नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा यहां स्थित ताज महल होटल की प्रस्तावित नीलामी में निविदा प्रक्रिया को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति एस.रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति ए.के.चावला की पीठ ने आईएचसीएल और एनडीएमसी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। एनडीएमसी के वकील ने दावा किया कि टाटा समूह के विरुद्ध किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है। हाईकोर्ट ने पिछले साल 20 अप्रैल को एनडीएमसी को ताज मानसिंह होटल की ई - नीलामी करने की स्वीकृति दी थी। इस होटल का परिचालन अभी आईएचसीएल कर रही है।

आईएचसीएल ने न्यायालय में कहा कि एनडीएमसी पिछले साल के हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं कर सका है जिसमें कहा गया था कि कंपनी का पीछला काम निष्कलंकित है। उसने एनडीएमसी द्वारा तैयार नीलामी दस्तावेज के राजस्व साझा करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। एनडीएमसी ने यह होटल 33 साल की लीज पर आईएचसीएल को दिया था जो 2011 में समाप्त हो गया। इसके बाद कंपनी को विभिन्न आधार पर अब तक नौ बार तात्कालिक विस्तार दिया गया है।       
 


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Supreet Kaur

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