हाई कोर्ट ने Amul के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाली इतालवी कंपनी को रोकने का दिया आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Sep 11, 2024 - 01:19 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल को एक महत्वपूर्ण सीमा-पार ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में राहत दी है। कोर्ट ने इतालवी कंपनी टेरे प्रिमिटिव के खिलाफ निषेधाज्ञा (Injunction) जारी की है। यह कंपनी 'अमूलेटी' ट्रेडमार्क के तहत कुकीज़ और चॉकलेट कवर्ड बिस्कुट बेच रही थी, जो अमूल के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क से मिलती-जुलती थी।

अमूल की विदेशों में भी प्रतिष्ठा

अमूल के खिलाफ यह मामला गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF) ने दायर किया था। वकील अभिषेक सिंह ने कोर्ट में तर्क दिया कि अमूल न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय फार्म तुलना नेटवर्क के 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार, अमूल दुनिया के शीर्ष 8 डेयरी संगठनों में शामिल है। उन्होंने कहा कि इतालवी कंपनी ने 'अमूल' के नाम और शैली की स्पष्ट नकल की है।

दिल्ली हाई कोर्ट की कार्रवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने टेरे प्रिमिटिव को 'अमूल' के समान किसी भी चिह्न का उपयोग करने से रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने कंपनी को अपनी वेबसाइट से संबंधित उत्पादों को हटाने और मेटा इंक को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रचारित खातों को ब्लॉक या निलंबित करने का निर्देश दिया।

कंपनी के लिए राहत और चेतावनी

जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने कहा कि यह आदेश अमूल के लिए बड़ी राहत है और विदेशी कंपनियों को स्वदेशी ब्रांडों के ट्रेडमार्क का उल्लंघन न करने की चेतावनी देता है।


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Content Writer

jyoti choudhary

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