सरकार का बड़ा फैसला, ऑयल कंपनियों की बल्ले-बल्ले, Windfall Tax हटाया
punjabkesari.in Monday, Dec 02, 2024 - 03:30 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को तेल कंपनियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईंधन पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है। ये Tax एयर टर्बाइन फ्यूल से लेकर पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) तक पर लगता था। इसे औपचारिक रूप से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में भी जाना जाता है, जिसे साल 2022 में उस समय पेट्रोलियम पदार्थों पर उस समय लगाया गया था, जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतें (Crude Oil Price) रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई थीं। अब वित्त मंत्रालय ने इस टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
तेल कंपनियों को मिली बड़ी राहत
इस फैसले को 29/2024 और 30/2024 नंबर की अधिसूचनाओं के जरिए औपचारिक रूप दिया गया है, जिन्हें संसद में रखा गया था। यहां बता दें कि क्रूड ऑयल की कीमतों में जोरदार उछाल आने के चलते साल 2022 में सरकार ने घरेलू क्रूड, पेट्रोल-डीजल और हवाई ईंधन के एक्सपोर्ट से ऑयल कंपनियों को होने वाले मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था, जिसका मकसद रेवेन्यू बढ़ाना था। अब सरकार द्वारा ये टैक्स हटाने से ऑयल सेक्टर की तमाम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है।
Windfall Tax क्या है?
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अप्रत्याशित मुनाफा होने पर सरकार की ओर से अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है। इसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं। विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगता है, जिन्हें बदलते हालात में अचानक काफी फायदा हुआ हो। केंद्र सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्स लगाया था। भारत के अलावा कई देशों में ऑयल/एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। हर दो हफ्ते में वित्त मंत्रालय इसे रिव्यू करता है।
हर 15 दिन पर होता है रिव्यू
विंडफॉल टैक्स को स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं। जब सरकार को यह लगता है कि किसी इंडस्ट्री को खास परिस्थितियों के कारण बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वह इस टैक्स को लागू करती है। विंडफॉल टैक्स को हर 15 दिन में रिव्यू किया जाता है। इससे पिछले पखवाड़े में डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पर इसे 2400 रुपए प्रति टन से घटाकर 2100 रुपए प्रति टन किया गया था।