सरकार ने कारोबारियों को दी राहत! ई-वे बिल की वैलिडिटी 30 अप्रैल तक बढ़ाई

punjabkesari.in Sunday, Apr 05, 2020 - 10:01 AM (IST)

नई दिल्लीः सरकार ने देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई में आ रही बाधाओं को देखते हुए ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। यह सुविधा उन बिलों के लिये है जिनकी वैधता की समयसीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच है। केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा, ऐसे ई-वे बिल जो बनाए जा चुके हैं और उनकी वैधता की समयसीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान तक की है, उनकी वैधता 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाती है। लॉकडाउन के कारण देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। इस कदम से इन ट्रकों को फायदा होगा।

ई-वे बिल की जरूरत एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपए से अधिक की माल की ढुलाई करने में होती है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो रहे ई-वे बिल की वैधता बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। ईवाय के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि अधिकांश फंसे वाहनों के ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में कारोबारियों को डर था कि इन्हें पकड़ लिया जाएगा।

मार्च में GST कलेक्शन फरवरी महीने के मुकाबले कम रहा। मार्च में GST कलेक्शन घटकर 97,597 करोड़ रुपए रहा है। फरवरी जीएसटी कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 97,597 करोड़ रुपए में से सेंट्रल जीएसटी का कलेक्शन 19,183 करोड़ रुपए का रहा। वहीं, स्टेट जीएसटी 25,601 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 44,508 करोड़ रुपए का रहा। इसमें आयात से प्राप्त 18,056 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। बयान के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक कुल 76.5 लाख GSTR-3B रिटर्न भरे गए हैं।

बता दें कि लगातार चार महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा था। नवंबर-दिसंबर 2019 और जनवरी-फरवरी 2020 में कुल जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा था। फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था।
 


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jyoti choudhary

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