4 दिनों के भीतर पैन कार्ड को आधार से कराएं लिंक वरना देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Mar 28, 2021 - 04:44 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 4 दिन का समय बचा है। 31 मार्च 2021 आधार और पैन लिंक कराने की अंतिम तारीख है। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के तहत आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। 

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लिंक नहीं किया तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन
केंद्र सरकार ने वित्‍त विधेयक 2021 के तहत आयकर कानून 1961 में जोड़ी गई धारा-234H को पारित करा लिया है। लोकसभा में इसे 23 मार्च को पारित किया गया। धारा-234H के तहत अगर आप सरकार की ओर से तय की गई अंतिम तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आप पर अधिकतम 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप अंतिम तारीख तक ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आप 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आसान भाषा में समझें तो जिस लेनदेन में पैन कार्ड की जरूरत होगी, वहां आपको परेशानी होगी।

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इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए पैन को आधार से लिंक करने का तरीका

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
  • आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें
  • आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें
  • अब कैप्चा कोड एंटर करें
  • अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
  • आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा

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SMS भेजकर पैन को आधार से लिंक करने का तरीका
इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा- UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।


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Content Writer

jyoti choudhary

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