भूली हुई FD से पुराने शेयर तक...देश में Unclaimed Funds 67,000 करोड़ के पार, तीन साल में लौटाए ₹10,297 करोड़
punjabkesari.in Thursday, Dec 04, 2025 - 05:34 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः देश में करोड़ों रुपए ऐसे खातों में फंसे हुए हैं जिनका उनके असली मालिकों या परिवारों को भी पता नहीं है। पुराने बैंक अकाउंट, भूली हुई एफडी, निष्क्रिय जमा, पुराने शेयर और बीमा पॉलिसियों को मिलाकर करीब ₹67,000 करोड़ अनक्लेम्ड रकम के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में पड़ी है। अब सरकार और RBI ने इस पैसे को rightful owners तक पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। अब तक ₹10,000 करोड़ से ज्यादा लोगों को लौटाए जा चुके हैं।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, अप्रैल 2022 से नवंबर 2025 के बीच बैंकों ने 33 लाख से ज्यादा डॉर्मेंट अकाउंट्स को दोबारा सक्रिय किया और ₹10,297 करोड़ उनके मालिकों या वारिसों को वापस दिए।
‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान
अक्टूबर 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशभर में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह राष्ट्रीय कैंपेन शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को बताना है कि उनका भूला हुआ पैसा आसानी से वापस पाया जा सकता है। RBI ने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट खोजने और क्लेम करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए एक विशेष स्कीम चलाई है।
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कौन-सा पैसा अनक्लेम्ड माना जाता है?
अगर बैंक खाते में 10 साल तक कोई लेन-देन नहीं होता, तो उसे अनक्लेम्ड मान लिया जाता है—चाहे वह सेविंग/करंट अकाउंट हो, FD-RD हो या मैच्योर हो चुका डिपॉजिट। यह राशि बाद में RBI के Depositor Education & Awareness Fund में भेज दी जाती है लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे कभी भी क्लेम किया जा सकता है।
UDGAM पोर्टल: भूला हुआ पैसा खोजने का आसान तरीका
RBI का डिजिटल पोर्टल UDGAM आपके अनक्लेम्ड पैसे को खोजने का सबसे आसान माध्यम है। इसमें सिर्फ आपका नाम, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होती है और पोर्टल बता देता है कि आपके नाम पर कोई राशि पड़ी है या नहीं और किस बैंक में है।
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शेयर, म्यूचुअल फंड और बीमा में पड़ा पैसा ऐसे खोजें
म्यूचुअल फंड: CAMS / KFintech पर "Unclaimed" सेक्शन
शेयर/डिविडेंड: IEPF वेबसाइट
बीमा राशि: संबंधित इंश्योरेंस कंपनी की Unclaimed राशि सुविधा
राज्य सरकार की योजनाएं: स्टेट ट्रेजरी पोर्टल
पैसा कैसे क्लेम करें?
- बैंक या संस्थान के पास
- क्लेम फॉर्म
- KYC डॉक्यूमेंट
- पुरानी डिपॉजिट रसीद (अगर उपलब्ध हो)
- वारिस होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र और जरूरी लीगल पेपर
- जमा करने होते हैं। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पूरी राशि और ब्याज आपके खाते में भेज दिया जाता है।
