विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री पर बड़ा एक्शन, CCPA का 7 प्लेटफॉर्म को नोटिस, जानें किन कंपनियों के नाम?

punjabkesari.in Tuesday, Oct 20, 2026 - 03:03 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विस्फोटक पदार्थों की कथित अवैध बिक्री के मामले में सात ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें इंडियामार्ट, ट्रेडइंडिया, डायल4ट्रेड, जस्टडायल, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, एक्सपोर्ट्सइंडिया और आईबायकेमिकल्स शामिल हैं। नियामक की कार्रवाई के बाद संबंधित प्लेटफॉर्म ने करीब 3,940 विक्रेताओं और उत्पाद लिस्टिंग को हटाने की जानकारी दी है।

CCPA ने सभी सात प्लेटफॉर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और ई-कॉमर्स कारोबार में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

डायल4ट्रेड और एक्सपोर्ट्सइंडिया पर जुर्माना

CCPA अब तक दो प्लेटफॉर्म के खिलाफ तीन मामलों में अंतिम आदेश जारी कर चुका है। डायल4ट्रेड पर अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री से जुड़े मामले में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, एक्सपोर्ट्सइंडिया (वेबलिंक.इन प्राइवेट लिमिटेड) पर अमोनियम नाइट्रेट और PETN की बिक्री से संबंधित मामले में 10 लाख रुपए तथा पिक्रिक एसिड की बिक्री के मामले में अलग से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह एक्सपोर्ट्सइंडिया पर कुल 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इन विस्फोटक पदार्थों की बिक्री पर जांच

प्राधिकरण के मुताबिक, कुछ विक्रेता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अमोनियम नाइट्रेट, बारूद, पिक्रिक एसिड और पेंटाएरीथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट (PETN) जैसे खतरनाक पदार्थों की बिक्री कर रहे थे। ऐसे पदार्थों की अनधिकृत बिक्री सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है।

CCPA ने बताया कि सिग्मा-एल्ड्रिच केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अमोनियम नाइट्रेट, PETN और पिक्रिक एसिड की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री में कथित मदद को लेकर जांच जारी है।

इसी तरह, ट्रेडइंडिया के संचालन से जुड़ी इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिक्रिक एसिड और PETN की लिस्टिंग तथा बिक्री को बढ़ावा देने के मामले की जांच की जा रही है। आईबायकेमिकल्स भी पिक्रिक एसिड की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री से जुड़े मामले में जांच के दायरे में है।

किन कानूनों के तहत हुई कार्रवाई?

CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020, विस्फोटक अधिनियम और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की है। इन नियमों के तहत प्रतिबंधित या नियामकीय नियंत्रण वाले खतरनाक पदार्थों की अनधिकृत ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री में सहायता पर रोक लगाई जा सकती है। नियामक की कार्रवाई से ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए विक्रेताओं और उत्पादों की निगरानी का महत्व एक बार फिर सामने आया है। 


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Content Writer

jyoti choudhary

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