एरिक्सन ने की मांग, कर्ज ने चुकाने पर अनिल अंबानी को रखा जाए जेल में

punjabkesari.in Friday, Jan 04, 2019 - 05:59 PM (IST)

मुंबईः टैलीकॉम बनाने वाली स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशन्स के प्रमुख अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी दूसरी अवमानना याचिका दायर कर मांग की है कि जब तक वो स्वीडिश कंपनी के 550 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करते हैं तब तक उन्हें सिविल जेल में बंद रखा जाए और विदेश यात्रा करने से भी रोका जाए। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी सामने आई है।

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गौरतलब है कि आरकॉम ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दूरसंचार विभाग के खिलाफ शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर कर रखी है। कंपनी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दूरसंचार विभाग आरकॉम-जियो स्पेक्ट्रम डील की राह में रोड़े अटका रहा है जिसकी वजह से एरिक्सन और अन्य कर्जदाताओं को कर्ज चुकाने में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरकॉम जियो को दी जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए कारपोरेट गारंटी जमा करा चुका है। हालांकि विभाग के आपत्ति किए जाने की वजह से इस डील की मियाद अब बढ़कर 28 जून 2019 हो गई है।

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अंबानी ने एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए के तुरंत भुगतान के लिए कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर गारंटी दी थी। स्वीडन की इस कंपनी का कहना है कि अनिल अंबानी को देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही कंपनी ने यह मांग भी की है कि जब तक बकाए का भुगतान नहीं किया जाता है अनिल अंबानी को सिविल जेल में रखा जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एरिक्सन का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खेर ने कहा, "ताजा आवेदन इसलिए दायर किया गया है क्योंकि आरकॉम और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था।"

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jyoti choudhary

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