EPFO का बड़ा फैसला, हायर पेंशन वाली स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई, अब 3 मई तक कर सकेंगे अप्लाई

punjabkesari.in Monday, Feb 27, 2023 - 05:33 PM (IST)

नई दिल्ली: ईपीएफओ ने एंप्लॉयीज पेंशम स्कीम (ईपीएफओ) के तहत अधिक पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने की डेडलाइन को बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने इसके लिए डेडलाइन 3 मार्च तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 मई 2023 तक दिया गया है। हायर पेंशन स्कीम की डेडलाइन को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी इसका चुनाव करना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ के यूनीफाइट मेंबर्स के पोर्टल के जरिए अप्लाई करने का मौका 3 मई तक मिलेगा।

सोमवार, 27 मार्च को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से तीन मई, 2023 तक अधिक पेंशन का विकल्प चुनकर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए सेवानिवृत्ति कोष संगठन के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहले इस तरह की धारणा बनी थी कि ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मार्च, 2023 है। ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर हाल में सक्रिय किए गए यूआरएल से स्पष्ट पता चलता है कि ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मई, 2023 है।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा। यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है। इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समयसीमा तीन मार्च, 2023 है। पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा। यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है। इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समयसीमा तीन मार्च, 2023 है। पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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