1 अप्रैल से लागू होगा E-way bill, सरकार ने पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कहा

punjabkesari.in Wednesday, Mar 28, 2018 - 04:15 PM (IST)

नई दिल्लीः ई-वे बिल सेवा शुरू होने में केवल तीन दिन बचे हैं और सरकार ने कारोबारियों एवं ट्रांसपोर्टरों को ई-वे पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए कहा है। अभी तक इस पर करीब 11 लाख इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय ने दिया यह निर्देश
ई-वे बिल एक अप्रैल से लागू हो रहा है। इसके तहत व्यवसायियों को राज्य में या उसके बाहर 50 हजार से अधिक कीमत के सामान की ढुलाई के लिए जीएसटी निरीक्षक के सामने ई-वे बिल पेश करना आवश्यक होगा। वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का संचालन करने वाली जीएसटी नेटवर्क प्रणाली नई व्यवस्था ई-वे बिल को एक अप्रैल से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अधिया ने कहा, मैं व्यापारी, डीलर और ट्रांसपोर्टर को आग्रह करना चाहता हूं कि वह खुद को ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकृत कराएं, जितनी जल्दी संभव हो। वे हमसे यह नहीं कह सकते है कि हमने उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया।

70 लाख ने रिटर्न किया दाखिल 
जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा कि ई-वे बिल पोर्टल पर अब तक 11 लाख कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों ने पंजीकरण किया है और अंतिम क्षणों में अधिक से अधिक पंजीकरण होने की संभावना है। जीएसटी के तहत 1.05 करोड़ व्यवसाय पंजीकृत हैं और करीब 70 लाख ने रिटर्न दाखिल किया है।  जीएसटीएन की स्थापना दिवस पर बोलते हुए अधिया ने कहा कि राज्य के अंदर माल ढुलाई पर लगने वाला ई-वे बिल, अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए ई- वे बिल व्यवस्था शुरू होने के 15 दिन बाद शुरू होगी। उन्होंने कहा, हम कार्यक्रम की घोषणा तुरंत नहीं बल्कि कम से कम तीन दिन पहले करेंगे, कि हम यह देखना चाहते हैं कि माल के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए ई- वे बिल पोर्टल कैसे काम करता है। इसके बाद हम इसे राज्य के भीतर माल के परिवहन के लिए लाने का प्रयास करेंगे।              


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Punjab Kesari

Recommended News

Related News