टैक्स चुकाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, रहें सावधान

punjabkesari.in Monday, Aug 27, 2018 - 10:26 AM (IST)

नई दिल्ली: आयकर विभाग 3 तरीके से कर लगाता है, टी.डी.एस., अग्रिम कर और स्वमूल्यांकन कर (सैल्फ  असैसमैंट टैक्स)। अगर आप भी आयकरदाता हैं तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आप अपनी कर देनदारी कैसे चुका सकते हैं। आप यह काम ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी आय 10,000 रुपए से ज्यादा है तो अग्रिम कर देना होता है लेकिन यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से टैक्स देने से पहले आकलन वर्ष जरूर सही भरें। हर साल ऐसी गलती करने वालों की संख्या हजारों में रहती हैं।
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ऐसे करें ऑनलाइन आयकर भुगतान

  • सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. टीआईएन.एनएसडीएल.कॉम खोलें और पे टैक्स ऑनलाइन पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर सबसे आखिरी में आपको नॉन-टी.डी.एस./टी.सी.एस. में चालान नंबर/आई.टी.एन.एस.280 चुनना है।
  • अब इस पेज पर कोड 0021 चुनें। इसके बाद आप पैन नंबर, आकलन वर्ष और पता आदि भरें। इसके बाद एडवांस टैक्स के लिए कोड 100 या सैल्फ असैसमैंट टैक्स के लिए कोड 300 चुनें। 
  • इसके बाद कर भुगतान का तरीका चुनें। इसमें आपको नैट बैंकिंग या डैबिट कार्ड का विकल्प मिलेगा। 
  • इसके बाद कैप्चा कोड डालें ओर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। 
  • प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहां पर आपको यह पुष्टि करनी होगी कि जो आपने सूचना दी है, वह सही है। इसके बाद सबमिट टू द बैंक बटन पर क्लिक करिए।
  • इसके बाद आप ऑनलाइन पेमैंट कर सकते हैं। 
  • पेमैंट करने के बाद एक रसीद सामने आएगी। इस रसीद में आपके द्वारा चुकाए गए टैक्स, बी.एस.आर. कोड, चालान का सीरियल नंबर, चालान की तारीख आदि होगा।

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ऑफलाइन कर चुकाने के लिए भरें सही फॉर्म 

  • बैंकों के जरिए आप आयकर का ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। 
  • बैंक से व्यक्तिगत करदाता चलान फॉर्म 280 लें और सभी जानकारी सही-सही भरें। 
  • इसके बाद बैंक के काऊंटर पर जाएं और चालान 280 और टैक्स की रकम जमा करें। आप नकद या चैक से पेमैंट कर सकते हैं। 
  • बैंक अधिकारी आपसे चालान में लिखी रकम लेगा और रकम जमा करने के बाद मुहर लगाकर आपको उसका एक हिस्सा फाड़कर दे देगा।
  • टैक्स चुकाने के बाद फॉर्म 26एएस में इसे दिखने में 10 दिन लग सकते हैं।  

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भूल कर भी न करें ये गलतियां

  • सैल्फ असैसमैंट टैक्स या एडवांस टैक्स चुका रहे हैं तो आकलन वर्ष सही चुनें।
  • वित्त वर्ष के बाद वाला साल आकलन वर्ष होता है। 
  • वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आकलन वर्ष 2018-19 होगा। 
  • एक व्यक्ति के रूप में टैक्स का भुगतान करते वक्त हमेशा कोड-0021 ही चुनें। 
  • अगर आप एडवांस टैक्स चुका रहे हैं तो कोड (100) चुनें।
  • अगर आप सैल्फ असैसमैंट टैक्स चुका रहे हैं तो (300) चुनें।
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Seema Sharma

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