केबल ऑपरेटर अब ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे गैर वाजिब दरें

punjabkesari.in Tuesday, Oct 06, 2015 - 10:25 AM (IST)

नई दिल्लीः केबल ऑपरेटर अब उपभोक्ताओं से गैरवाजिब दरें नहीं वसूल पाएंगे। केबल आपरेटरों की मनमानी पर लगाम के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अब केबल की दरों को नए तरीके से लागू करने का फैसला किया है। ट्राई ने इस संबंध में परामर्श पेपर जारी किया है।

ट्राई के मुताबिक बाजार की स्थिति को देखते हुए केबल ऑपरेटर्स को चैनल के पैकेज के आधार पर और चैनल का बुके बनाकर उपभोक्ताओं के समक्ष पेश करने की इजाजत दी गई थी लेकिन उपभोक्ताओं को इसका कोई फायदा नहीं मिला। उल्टा इस पैकेज के तहत उपभोक्ताओं को कई ऐसे चैनल के लिए भी भुगतान करना पड़ रहा है, जिसे वह देखना नहीं चाहते हैं। उस पैकेज को छोड़ने पर उपभोक्ता कई उन चैनलों को देखने से वंचित रह जाते हैं जिसे वे देखना चाहते हैं। ट्राई के मुताबिक जो प्रचलित चैनल है, उन्हें अलग-अलग पैकेज में शामिल किया गया है। ऐसे में प्रचलित चैनल देखने के लिए उन्हें अलग-अलग पैकेज लेना पड़ता है और उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई उपभोक्ता बुके या पैकेज के अलावा अलग से कोई प्रचलित चैनल देखना चाहता है तो उसकी कीमत इतनी अधिक होती है कि उपभोक्ता के लिए वह काफी महंगा पड़ता है। ट्राई का कहना है कि इस प्रकार से चैनल की दरें तय करने के कारण उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं हुआ और जिस उद्देश्य से इस फार्मूले को लाया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। इसलिए ट्राई ने अब इस फार्मूले को बदल कर नए तरीके से चैनलों की दरों को तय करने का प्रस्ताव रखा है। ट्राई के प्रस्ताव पर अक्तूबर के दूसरे सप्ताह तक अपनी राय रखी जा सकती है।

ट्राई की तरफ से यह भी कहा गया है कि केबल ऑपरेटर्स को सेट टॉप बाक्स से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत को 24 घंटे में ठीक करनी पड़ेगी। अगर सेट टॉप बाक्स वारंटी अवधि में है तो उस सेट टाप बाक्स को ठीक करने या बदलने के लिए उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्राई ने यह भी कहा है कि केबल सेवा खराब होने पर या ठीक से चैनल दिखाई नहीं देने की शिकायत को भी 24 घंटे के भीतर ठीक करना जरूरी होगा।


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