कंपनी कर रही पैसे देने में टाल-मटोल, अब देगी ब्याज सहित राशि

punjabkesari.in Saturday, Nov 25, 2017 - 09:19 AM (IST)

संगरूरः शिकायतकर्ता ने सिंघलैंड कंपनी में रुपए जमा करवाए थे। एक साल बाद जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो कंपनी टाल-मटोल करने लगी। जिला उपभोक्ता फोरम ने सिंघलैंड कंपनी को आदेश जारी किया है कि वह उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज सहित 60 दिनों के अंदर-अंदर लौटाए।

क्या है मामला
गुरमीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह ने 31 दिसंबर 2015 को सिंघलैंड कंपनी में 3.80 लाख रुपए जमा करवाए थे। कंपनी ने 4.25 लाख रुपए एक वर्ष के बाद वापस करने थे। जब पीड़ित ने एक वर्ष बाद अपने पैसे वापस मांगे तो कंपनी पैसे देने में टाल-मटोल करने लगी। परेशान होकर पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान सुखपाल सिंह गिल, मैंबर सरिता गर्ग और विनोद कुमार गुलाटी ने सुनवाई दौरान सिंघलैंड इन्वैस्टमैंट लिमिटेड लुधियाना को आदेश दिया कि जमाकर्ता को 4,25,600 रुपए ब्याज सहित अदा करे और साथ ही 5000 रुपया अदालत खर्च का भी दे।


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