चेक या ई-तरीके से होगा वेतन भुगतान, कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी

punjabkesari.in Friday, Feb 17, 2017 - 05:57 PM (IST)

नई दिल्ली: केंद्र और राज्य सरकारें अब उन औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए नियम और शर्तें जारी कर सकती है जो अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान चेक के जरिए या इलैक्ट्रानिक तरीके से करती हैं। जिसके तहत चेक के जरिए या इलैक्ट्रानिक तरीके से वेतन उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वेतन भुगतान (संसोधन) कानून, 2017 को मंजूरी दे दी है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार इस बारे में एक विधेयक को संसद के हाल में संपन्न बजट सत्र के पहले चरण में मंजूरी मिली है। इस कानून के तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक से या उनके खातों में उनकी लिखित अनुमति के बिना भी कर सकते हैं। नए कानून में वेतन भुगतान कानून, 1936 में संशोधन किया गया है। इसके तहत वेतन का भुगतान सिक्कों या करेंसी नोटों या दोनों में करना अनिवार्य है।

1936 के कानून में संशोधन संबंधी विधेयक को तीन फरवरी को पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति ने इस बारे में 28 दिसंबर, 2016 को अध्यादेश जारी किया था। यह विधेयक लोकसभा में सात फरवरी तथा राज्यसभा में उसके अगले दिन पारित हुआ।   कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वेतन भुगतान (संशोधन) अध्यादेश, 2016 निरस्त हो गया है। 


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