सीबीआई ने 1000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी में इंफ्रा कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया

punjabkesari.in Tuesday, Mar 12, 2019 - 11:49 PM (IST)

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने कैनरा बैंक और रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने पर आरोप है कि एक्सप्रेसवे लिमिटेड के कर्जदाताओं समूह को 1000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के श्रीनिवास राव समेत कंपनी के प्रवर्तकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 

अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी है सीबीआई ने रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के सीएमडी के श्रीनिवास राव कंपनी के निदेशकों एन सीतैया, एन पृथ्वी तेजा और कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसके अलावा मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड , मधुकॉन इंफ्रा , मधुकॉन टोल हाईवे लिमिटेड और ऑडिट फर्म त्न कोटा एंड कंपनी त्न का नाम भी प्राथमिकी में शामिल है। बैंकों के समूह के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला रांची से जमशेदपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग -33 पर 163 किलोमीटर लंबे मार्ग को चार लेन बनाने से जुड़ा है।

 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड के निर्माण के लिए इन्हें 
18 मार्च 2011 को चुना था। यही दिन कंपनी ने रांची एक्सप्रेस - वे लिमिटेड की स्थापना की गई। यह परियोजना डिजाइन , नर्मिाण , वत्तिपोषण , परिचालन और स्थानांतरण मॉडल पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि परियोजना की अनुमानित लागत 1655 करोड़ रुपये थी। इसके लिए कैनरा बैंक की अगुआई वाले 15 बैंकों का समूह 1151.60 करोड़ रुपये का कर्ज देने पर सहमति जताई थी जबकि प्रवर्तकों को 503.60 करोड़ रुपये देने थे।

अधिकारियों ने कहा कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक रांची एक्सप्रेसवे के प्रवर्तक-निदेशकों श्री निवास राव, एन सीतैया और एन पृथ्वी तेजा ने कुल 264.01 करोड़ रुपये की पूंजी गड़बड़ी की है। अधिकारियों ने कहा कि निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने बैंकों के समूह से 1029.39 रुपये की पूंजी प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की थी। लेकिन परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई और ऋण 2018 में गैर-नष्पिादित परिसंपत्ति में तब्दील हो गया। 


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Yaspal

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