किंगफिशर ऋण चूक मामले में IDBI के पूर्व चेयरमैन की जमानत नामंजूर

punjabkesari.in Saturday, Feb 11, 2017 - 11:53 AM (IST)

नई दिल्ली: एक विशेष सीबीआई अदालत ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के ऋण चूक मामले में संलिप्त आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एवं दो अन्य को जमानत देने से इंकार कर दिया। गौरतलब है कि इस मामले में कंपनी के पूर्व चेयरमैन विजय माल्या वांछित आरोपी हैं।

न्यायाधीश एच. एस. महाजन ने कहा कि आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक योगेश अग्रवाल, किंगफिशर के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ए. रघुनाथन और आईडीबीआई के कार्यकारी बी. के. बत्रा की जमानत याचिका खारिज की जाती है।  हालांकि अदालत ने आईडीबीआई के कार्यकारी आे. वी. बुंदेलू, एस. के. वी. श्रीनिवासन, आर. एस. श्रीधर और किंगफिशर के कार्यकारी शैलेश बोर्के, ए. सी. शाह और अमित नादकरनी को कई शर्तों समेत 50,000 रुपए के बांड पर जमानत दे दी। 


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