बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया बैंक और RBI का फैसला, निवेशकों को मिली राहत

punjabkesari.in Saturday, Jan 21, 2023 - 03:09 PM (IST)

नई दिल्लीः यस बैंक के टियर-1 बॉन्ड में बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जोरदार झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इन दोनों के राइट ऑफ के फैसले को खारिज किया। इससे निवेशकों को राहत मिली है। कोर्ट ने यस बैंक को 6 हफ्ते के अंदर आदेश लागू करने को कहा है।

दरअसल, यस बैंक ने 2016-19 के बीच करीब 8,415 करोड़ रुपए का टियर-1 (एटी) बॉन्ड जारी किया था। इसे सुपर एफडी नाम दिया था। इस पर 9 से 9.50 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा था। इसमें 1,300 खुदरा निवेशकों के अलावा निप्पॉन, फ्रैंकलिन टेंपल्टन, यूटीआई और बड़ौदा एसेट जैसी म्यूचुअल फंड की 32 योजनाओं और संस्थागत निवेशक थे।

2020 में यस बैंक मुश्किल में फंसा तो इस बॉन्ड को बट्टे खाते में डाल दिया गया। इसके बाद निवेशकों ने आरबीआई से इसकी शिकायत की। हालांकि, यस बैंक ने पहले कहा था कि उसके नियम-शर्तों में लिखा था कि किसी असफल के मामले में यह निवेश राइट ऑफ हो जाएगा। 
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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