खाताधारकों को बड़ी राहत, EPFO ने आधार को UAN से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई

punjabkesari.in Wednesday, Jun 16, 2021 - 11:36 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः ईपीएफओ (EPFO) ने मंगलवार को ईपीएफ खाताधारकों को एक बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने बताया कि अब सभी सब्सक्राइबर्स 1 सितंबर 2021 तक अपने आधार को यूएएन से लिंक करा सकते हैं। ईपीएफओ ने डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। देशभर में फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है।

15 जून को जारी किया सर्कुलर
सरकार की ओर से इस बारे में 15 जून को सर्कुलर जारी कर दिया था, जिसमें बताया गया कि UAN से आधार को लिंक करने की डेडलाइन 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिए एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी। 

नहीं आएगा पीएफ का पैसा
आपको बता दें अगर आपका यूएएन नंबर आधार से लिंक नहीं होगा तो उनके पीएफ का पैसा अकाउंट में नहीं आएगा लेकिन अब आपको 3 महीने का समय मिल गया है। सब्सक्राइबर्स 1 सितंबर से पहले-पहले इसको लिंक करा लें। बता दें पहले इसकी डेडलाइन 1 जून 2021 थी।

जानें आधार को ईपीएफ से कैसे लिंक करें?

  • सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • इसके लिए इस लिंक पर क्लिक करें, https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
  • इसके बाद अब अपने UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें
  • फिर अब Manage सेक्शन में KYC विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • अब आपके सामने EPF अकाउंट के साथ आधार को लिंक करने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे
  • आप Aadhaar विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार UIDAI के डाटा से वेरीफाई हो जाएगा
  • आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा

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Content Writer

jyoti choudhary

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