सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत! हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर IRDAI का नया नियम

punjabkesari.in Friday, Apr 18, 2025 - 11:00 AM (IST)

बिजनेस डेस्क: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में सालाना 10% से अधिक की वृद्धि केवल उन्हीं पॉलिसियों पर लागू होगी, जो 31 जनवरी 2025 के बाद फाइल की गई हैं या जिनकी कीमतें फिर से तय की गई हैं। इससे पहले की पॉलिसियों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

यह स्पष्टीकरण IRDAI ने बीमा कंपनियों के लगातार सवालों के बाद जारी किया है। बीमा कंपनियां इस नए नियम को लेकर दिशा-निर्देश मांग रही थीं।

क्यों लाया गया यह नियम?

IRDAI का कहना है कि सीनियर सिटीजन की आमदनी सीमित होती है और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ना उनके लिए आर्थिक रूप से मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसीलिए, उनके प्रीमियम में सालाना 10% की सीमा तय की गई है, ताकि वे अनावश्यक आर्थिक बोझ से बच सकें।

किन पॉलिसियों पर लागू नहीं होगा?

जो पॉलिसियां 31 जनवरी 2025 से पहले जारी हुई हैं और जिनकी कीमतें फिर से तय नहीं की गई हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में बीमा कंपनियां 10% से अधिक प्रीमियम बढ़ा सकती हैं- कुछ मामलों में यह बढ़ोतरी 60% तक भी हो सकती है, जो क्लेम लागत पर निर्भर करता है।

क्या है एडवर्स सिलेक्शन?

बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि समय के साथ कंपनियां पुरानी पॉलिसियों को बंद कर देती हैं क्योंकि स्वस्थ लोग पॉलिसी छोड़ देते हैं और केवल वे लोग पॉलिसी बनाए रखते हैं जिन्हें क्लेम की अधिक आवश्यकता होती है। इस स्थिति को 'एडवर्स सिलेक्शन' कहा जाता है, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और वे प्रीमियम दरें बढ़ा देती हैं।

रेगुलेटर की एक और पहल

IRDAI ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी पॉलिसी बंद करने से पहले बीमा कंपनियों को रेगुलेटर की अनुमति लेनी होगी। यह कदम विशेष रूप से बुजुर्गों को लंबे समय तक हेल्थ कवर से वंचित होने से बचाने के लिए उठाया गया है।


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Content Writer

jyoti choudhary

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