Digital Payments करने वालों के लिए बड़ी खबर, RBI ने जारी किए नए नियम
punjabkesari.in Friday, Sep 26, 2025 - 11:24 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट ऑथेंटिकेशन को लेकर नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आरबीआई का कहना है कि नए नियमों का मकसद डिजिटल लेन-देन को और सुरक्षित बनाना है। अब हर डिजिटल पेमेंट को कम से कम दो अलग-अलग ऑथेंटिकेशन फैक्टर से वेरिफाई करना जरूरी होगा यानी हर पेमेंट पर “डबल चेकिंग” होगी, ताकि धोखाधड़ी की संभावना घटे।
OTP रहेगा जारी
काफी अटकलें थीं कि SMS-बेस्ड OTP खत्म किया जा सकता है लेकिन RBI ने साफ किया कि OTP को हटाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि बैंकों और पेमेंट कंपनियों को छूट होगी कि वे ग्राहकों को OTP के साथ अन्य विकल्प भी दे सकें।
रिस्क के हिसाब से जांच
नए फ्रेमवर्क के तहत, अगर कोई ट्रांजैक्शन ज्यादा रिस्क वाला है, तो बैंक या जारीकर्ता अतिरिक्त जांच कर सकते हैं। मतलब छोटे-मोटे पेमेंट में दिक्कत नहीं होगी लेकिन बड़े पेमेंट या असामान्य ट्रांजैक्शन पर ज्यादा सिक्योरिटी चेक लगाए जा सकते हैं।
डायनेमिक फैक्टर जरूरी
RBI ने कहा कि सभी डिजिटल पेमेंट (कार्ड स्वाइप को छोड़कर) में कम से कम एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर डायनेमिक होना चाहिए यानी हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग और यूनिक कोड इस्तेमाल होगा।
टोकनाइजेशन को बढ़ावा
नए नियमों के बाद टोकनाइजेशन सर्विस को और मजबूती मिलेगी। मतलब, आपके असली कार्ड या अकाउंट नंबर की जगह एक यूनिक टोकन (कोड) बनेगा, जिससे पेमेंट और सुरक्षित रहेगा।
आम यूजर पर असर
- UPI, कार्ड पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे।
- छोटे पेमेंट (जैसे किराना, कैब, रिचार्ज) आसानी से पूरे होंगे।
- बड़े पेमेंट पर ज्यादा सुरक्षा जांच होगी – जैसे OTP के साथ बायोमेट्रिक या ऐप-बेस्ड वेरिफिकेशन।
- ग्राहकों को पेमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए कई विकल्प मिलेंगे और बैंकों की जिम्मेदारी तय होगी।