New rule in Gold Market: गोल्ड को लेकर बड़ी खबर, बदल गया यह नियम, होगा फायदा
punjabkesari.in Saturday, Jul 19, 2025 - 11:06 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सोने की शुद्धता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 9 कैरेट (9K) सोने से बनी ज्वेलरी पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। पहले यह नियम केवल 14K, 18K, 20K, 22K, 23K और 24K गोल्ड ज्वेलरी पर लागू था।
क्या है नया नियम?
ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अनुसार, अब सभी ज्वैलर्स और हॉलमार्किंग सेंटरों को BIS के इस नए नियम का पालन करना होगा। 9 कैरेट गोल्ड यानी 375 ppt शुद्धता वाले सोने की ज्वेलरी को अब हॉलमार्क के बिना बेचना गैरकानूनी होगा। इससे ग्राहकों को खरीदारी के समय सोने की शुद्धता को लेकर पारदर्शिता और भरोसा मिलेगा।
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हॉलमार्किंग क्यों जरूरी?
हॉलमार्क BIS अधिनियम 2016 के तहत सोने की शुद्धता का प्रमाण है। इससे ग्राहक यह जान सकते हैं कि वे जिस ज्वेलरी में निवेश कर रहे हैं, उसमें असली सोना कितने प्रतिशत है। इससे नकली और कम शुद्धता वाले गहनों से बचाव होता है। अब 9K भी आधिकारिक हॉलमार्क ग्रेड की सूची में शामिल हो गया है, जिससे कम कीमत वाले गहनों में भी ग्राहक को सही जानकारी मिलेगी।
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घड़ियों और पेन पर नहीं लगेगा हॉलमार्क
वहीं दूसरी ओर, BIS ने कुछ छूट भी दी है। अब सोने की घड़ियों और पेन को हॉलमार्किंग से बाहर कर दिया गया है। BIS के अनुसार, इन्हें अब "कलाकृति" (Artefact) की परिभाषा में नहीं गिना जाएगा, इसलिए उन पर हॉलमार्क जरूरी नहीं होगा।
सोने के सिक्कों के लिए नया नियम
BIS ने सोने के सिक्कों पर भी नया मानक तय किया है। अब केवल 24KF या 24KS गोल्ड शीट से बने सिक्के ही 100% शुद्ध माने जाएंगे। ये सिक्के सिर्फ टकसाल या अधिकृत रिफाइनरी द्वारा बनाए जा सकते हैं और इनकी कोई कानूनी मुद्रा वैल्यू नहीं होगी।