GST on Salon Services: ब्यूटी और फिटनेस सेवाएं सस्ती, सरकार ने घटाया GST

punjabkesari.in Thursday, Sep 04, 2025 - 04:55 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः जीएसटी काउंसिल की बुधवार को हुई बैठक में टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए गए। आठ साल पुराने टैक्स रिजीम में सुधार करते हुए 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर 5% और 18% स्लैब को मंजूरी दी गई। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों पर जीएसटी घटाया गया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसी क्रम में सैलून और फिटनेस सेवाओं पर लगने वाला टैक्स भी कम कर दिया गया है।

ब्यूटी और फिटनेस सेवाओं पर 5% जीएसटी

अब ब्यूटी और फिजिकल वेलबीइंग सर्विसेज पर 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। हालांकि, इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें सैलून, फिटनेस सेंटर, बार्बर, योगा और हेल्थ क्लब जैसी सेवाएं शामिल हैं यानी अब हेयरकट, फेशियल, मसाज या फिटनेस सेशन कराना पहले से काफी सस्ता हो जाएगा। यह कदम आम लोगों की जेब पर बोझ कम करने के लिए उठाया गया है।

पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भी राहत

  • सैलून सेवाओं के साथ-साथ कई पर्सनल केयर और हाइजीन प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी घटाया गया है।
  • टॉयलेट सोप बार पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
  • फेस पाउडर और शैंपू को भी 5% वाले स्लैब में लाया गया है।
  • टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस जैसे डेंटल हाइजीन प्रोडक्ट्स पर भी अब 5% जीएसटी देना होगा।

हालांकि, माउथवॉश को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को काफी राहत मिलेगी और मासिक खर्च कम होंगे।

लग्जरी और सिन गुड्स पर बढ़ा टैक्स

जहां एक ओर आम जरूरतों की चीजें और सेवाएं सस्ती की गई हैं, वहीं लग्जरी और सिन गुड्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा और बीड़ी जैसे उत्पादों पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। सरकार का मकसद है कि हानिकारक वस्तुओं की खपत घटे और राजस्व में बढ़ोतरी हो।
    


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Content Writer

jyoti choudhary

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