Savings Account और lockers को लेकर RBI का निर्देश, खाताधारकों के लिए जानना जरूरी

punjabkesari.in Saturday, Jan 18, 2025 - 10:28 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि वे नए और सभी मौजूदा ग्राहकों के जमा खातों तथा सुरक्षा लॉकरों में नामित (नॉमिनी) सुनिश्चित करें। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बड़ी संख्या में खातों में व्यक्ति नामित नहीं हैं। नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना तथा दावों का शीघ्र निपटान करना है। हालांकि, केंद्रीय बैंक के परिपत्र के अनुसार, रिजर्व बैंक के आकलन के आधार पर यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में जमा खातों में नामित उपलब्ध नहीं हैं। 

इसने कहा, “मृत जमाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को असुविधा और अनावश्यक कठिनाई से बचाने के लिए हम सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए नामित व्यक्ति का नाम प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिनके पास जमा खाते, सुरक्षित अभिरक्षा लेख और सुरक्षा लॉकर हैं।” आरबीआई ने कहा कि निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) को नामांकन कवरेज की उपलब्धि की निश्चित अवधि पर समीक्षा करनी चाहिए। इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 से शुरू होकर तिमाही आधार पर रिजर्व बैंक के दक्ष पोर्टल पर दी जानी चाहिए। 

परिपत्र में कहा गया है कि इसके अलावा, शाखाओं में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को नामित प्राप्त करने के साथ-साथ मृतक घटकों के दावों को उचित तरीके से निपटाने और नामित व्यक्तियों/कानूनी उत्तराधिकारियों से निपटने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि खाता खोलने के फॉर्म को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है (यदि ऐसा पहले नहीं किया गया है) जिसमें ग्राहकों के लिए नामित सुविधा का लाभ उठाने या इसका विकल्प चुनने का प्रावधान हो।

ग्राहकों को सीधे सूचित करने के अलावा, संबंधित बैंकों और एनबीएफसी को विभिन्न मीडिया माध्यम से नामांकन सुविधा के उपयोग के लाभों का प्रचार करने के लिए भी कहा गया है, जिसमें सभी पात्र ग्राहक खातों की पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अभियान शुरू करना भी शामिल है।  


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Content Writer

jyoti choudhary

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