30 जून तक बैंक अकाऊंट में अपडेट कराएं पैन नंबर, टैक्‍स विभाग ने बढाई समय सीमा

punjabkesari.in Friday, Apr 07, 2017 - 04:25 PM (IST)

नई दिल्लीः कर विभाग ने बैंकों को अपने सभी खाताधारकों से पैन (नंबर) या फार्म-60 लेनेे के लिए 3 महीने का समय और दिया है। यानी अब बैंक के खाताधारक 30 जून तक अपने अकाऊंट में पैन डिटेल अपडेट करा सकते हैं। विभाग ने टैक्‍स चोरी करने वालों पर शिंकजा कसने के लिए यह कदम उठाया है।

28 फरवरी तक थी डेडलाइन 
इससे पहले कर विभाग ने बैंकों, पोस्‍ट ऑफिस और को-ऑपरेटिव बैंकों से अपने ऐसे सभी खाताधारकों से 28 फरवरी तक पैन डिटेल या फॉर्म 60 लेने को कहा था जिनके अकाऊंट में पैन नंबर अपडेट नहीं है। विभाग ने 5 अप्रैल को एक अधिसूचना में इस समय सीमा को 30 जून तक बढाने की घोषणा की। 

किसको देनी होगी पैन डिटेल
ऐसे खाताधारक जिन्‍होंने बैंक पोस्‍ट ऑफिस में अकाऊंट खोलने के समय पैन नंबर या फॉर्म 60 नहीं दिया था। ऐसे लोगों को 30 जून तक पैन डिटेल देनी होगी। अगर उन्‍होंने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो वे फॉर्म 60 दे सकते हैं। 
 


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