आपका पैसा रहेगा सुरक्षित, ATM धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए RBI ला रहा नए नियम
2019-12-07T13:18:44.413

नई दिल्लीः जैसे-जैसे एटीएम कार्ड धारको की संख्या बढ़ती जा रही है, एटीएम से होने वाले धोखाधड़ी के मामलों में भी बढ़ौतरी देखने को मिल रही है। इसी के मद्देनजर एटीएम फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए गाइडलाइन बनाई है।
सुरक्षित बनाई जाएंगी ATM ट्रांजैक्शन
अपनी द्विमासिक स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कुछ बैंक एटीएम से जुड़ी सेवाओं के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर होते हैं। इन सर्विस प्रोवाइडर्स पर साइबर खतरा बना रहता है और इसके साथ ही ये पेमेंट सिस्टम से भी जुड़े होते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है कि बैंकों और दूसरी रेगुलेटेड इकाइयों के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अपने एग्रीमेंट में कुछ अनिवार्य साइबर कंट्रोल को भी शामिल करना जरूरी होगा।
31 दिसंबर तक लागू होंगे बदलाव
आरबीआई के मुताबिक, अनिवार्य गाइडलाइंस से सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए साइबर सुरक्षा के लिये कदम लेना जरूरी हो जाएगा। उन्हें अपने ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसके लिए कुछ बदलाव करने होंगे और लगातार निगरानी रखनी होगी। बैंक ने कहा है कि गाइडलाइंस की वजह से साइबर सुरक्षा के लिए उपायों का क्रियान्वयन, स्टोरेज पर कंट्रोल, संवेदनशील डेटा की प्रोसेसिंग और ट्रांसमीशन, फोरेंसिक जांच के लिए व्यवस्था बनना और घटना पर तुरंत जरूरी कदम उठाने के लिए व्यवस्था करना जरूरी हो जाएगा। रिजर्व बैंक इससे जुड़ी गाइडलाइंस 31 दिसंबर तक लागू करेगा।