रसोई गैस ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

punjabkesari.in Wednesday, Apr 08, 2015 - 04:48 PM (IST)

नई दिल्लीः गैस ग्राहकों को शायद यह महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पता होगी कि हर कनैक्शन के साथ हादसा बीमा मुफ्त मिलता है, वह भी 10 लाख रुपए का। अधिकतर ग्राहक जानकारी के अभाव में इस बीमा के लिए क्लेम नहीं कर पाते हैं। बीमा कंपनियां भी इससे संबंधित कोई जानकारी एल.पी.जी. ग्राहकों को नहीं देती हैं। सार्वजन‍िक जवाबदेयता के तहत गैस कंपनियों को यह बीमा करवाना पड़ता है।

थर्ड पार्टी बीमा
यह बीमा दो प्रकार का होता है जिसमें एक कंपनी की ओर से जबकि दूसरा उपभोक्ता की ओर से होता है। इसके तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी दिया जाता है। एजैंसी को भी हर ग्राहक का थर्ड पार्टी बीमा कराना होता है।
 
दुर्घटना में होने वाले नुक्सान के आधार पर बीमा का भुगतान किया जाता है। इश्योरेंस कंपनी सर्वे कराने के बाद क्लेम की राशि का निर्धारण करती है। क्लेम की राशि 25 हजार से 10 लाख रुपए तक हो सकती है।

25 हजार का क्लेम नो फॉल्ट लायबिलिटी में आता है। इसमें हादसे में उपभोक्ता की गलती न हो। ऐसा कोई भी हादसा होने पर 3 दिन के अंदर संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर एजेंसी में क्लेम की कागजी कार्रवाई की जा सकती है।
 
तब मिलता है क्लेम
बीमा प्राप्त जरूरी है कि गैस कनैक्शन में प्रयोग किए जाने वाले पाइप, रेगुलेटर समेत अन्य सभी उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.सी.) से मान्य हों। इन पर बी.आई.सी. का निशान छपा होना चाहिए, तभी क्लेम किया जा सकता है।

 


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