आम्रपाली बिल्डर्स को जमा करने होंगे 250 करोड़, SC का आदेश

punjabkesari.in Friday, May 18, 2018 - 11:28 AM (IST)

नई दिल्लीः आम्रपाली बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक 250 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया। गुरुवार को दिए इस आदेश के मुताबिक, आम्रपाली को ये पैसे यूको बैंक में एस्क्रो (escrow) अकाउंट खोलकर जमा कराने होंगे। सर्वोच्च अदालत ने आम्रपाली और उसके होम बायर्स के संयुक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इसके तहत आम्रपाली सहयोगी डिवेलपरों के साथ मिलकर 4 जगहों पर कुल 26 प्रॉजेक्ट्स तैयार करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक, इन्हें समयसीमा के अंदर तैयार करना होगा।

आम्रपाली को कर्ज देने वाले बैंकों ने उसे इन्सॉल्वंसी कोर्ट में घसीटा है जिससे उसके होम बायर्स में घबराबहट है। सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक, कंपनी 40,987 फ्लैट्स तैयार करेगी जिसके लिए 5,112 करोड़ रुपए की दरकार है। यह रकम जुटाने के लिए कंपनी अपनी कुछ संपत्ति बेचने की तैयारी में है। यह बिक्री कंपनी के सलाहकार आलोक अग्रवाल के जरिए होगी। कोर्ट ने आम्रपाली से इस बिक्री का संक्षिप्त प्रस्ताव भी मांगा है। 

आम्रपाली के सारे प्रॉजेक्ट्स नोएडा के गैलेक्सी ग्रुप, आईआईएफल वृंदावन कंसोर्शियम और कनोडिया सीमेंट के साथ ही तैयार किए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिवेलपरों और प्रमोटरों से बनाए जानेवाले प्रॉजेक्ट्स पर अंडरटेकिंग फाइल करने को कहा। गैलेक्सी ग्रुप अगले चार वर्षों में 2,500 करोड़ रुपए निवेश करेगा और 8 लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करेगा। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा, 'इससे उन 28,000 ग्राहकों को राहत मिलेगी जिन्होंने इन प्रॉजेक्ट्स में निवेश किया है।' 

घर खरीदारों के सलाहकार ऐश्वर्य सिन्हा ने कहा, 'भविष्य की परियोजनाओं की क्या प्रगति है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नजर रखने के लिए एक निगरानी समिति बनाने का निर्देश दिया है।' सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुछ होम बायर्स अपने पैसे वापस चाहते हैं तो वे कोर्ट में अपना अलग प्रस्ताव रख सकते हैं। इस पर 19 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। 
 


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jyoti choudhary

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