जियो की शिकायत पर कोर्ट का आदेश, नए विज्ञापन में जानकारी को स्पष्ट करेगी Airtel

punjabkesari.in Saturday, Apr 14, 2018 - 11:52 AM (IST)

नई दिल्लीः प्रमुख दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह आईपीएल कवरेज को लेकर अपने नए विज्ञापन अभियान की उद्घोषणा में उचित बदलाव करेगी। यह विज्ञापन आईपीएल कवरेज को ‘लाइव व मुफ्त’ पहुंच से जुड़ा है।

एयरटेल का कहना है कि उसके एक विज्ञापन में यह उद्घोषणा प्रमुख रूप से प्रर्दिशत होगी कि इसमें केवल हॉटस्टार प्लेटफार्म से वीडियो स्ट्रीमिंग की ग्राहकी नि:शुल्क होगी लेकिन डेटा के लिए ग्राहक के प्लान के अनुसार शुल्क देना होगा।

रिलायंस जियो की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एयरटेल ने न्यायाधीश योगेश खन्ना के समक्ष यह आश्वासन दिया। जियो ने एयरटेल के संबंधित विज्ञापन को ‘भ्रामक’ बताया है। जियो के वकीलों ने अदालत में दावा किया कि एयरटेल का टी20 कवरेज की ‘लाइव ​व नि:शुल्क पहुंच’ का दावा करने वाला एयरटेल का विज्ञापन ‘भ्रामक’ है। 
 


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jyoti choudhary

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